महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमाहॉल,सरकार ने जारी किए नियम

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महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण बंद हुए सिनेमाघर और ऑडिटोरियम 22 अक्टूबर से दोबारा खुलने जा रहे हैं. राज्य सरकार ने इसके संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी कर दिया है.

ये है नए नियम

थिएटर/मल्टीप्लेक्स/सिनेमा/ऑडिटोरियम में कुल क्षमता के 50 फीसदी लोग ही बैठ सकेंगे. सिनेमा हाल या थिएटर पहुंचने वाले लोगों के पास आरोग्य सेतु ऐप पर सेफ स्टेटस दिखाना जरूरी है. हालांकि, दर्शक कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं. फूड कोर्ट या साफ सफाई में तैनात स्टाफ के कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज लगना और दूसरे डोज के बाद 14 दिन गुजरना जरूरी है.

 

टिकट बुकिंग, खाने-पीने की चीजें खरीदने के लिए डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. पार्किंग लॉट में भीड़ संभालना और आने वाले को थर्मल स्क्रीनिंग होगी. केवल एसिम्प्टोमैटिक लोगों को ही आने की अनुमति होगी. मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, खांसते या छींकते वक्त चेहरे को ढांकने, नियमित रूप से हाथ धोने जैसे कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जाएगा. स्क्रीनिंग हॉल में खाने या पीने की चीजें प्रतिबंधित होंगी.

 

ड्रामा थिएटर्स के लिए खास नियम

केवल नामित लोगों को ही पर्दे, स्टेज के पीछे की चीजों आदि के संचालन की इजाजत होगी. कलाकारों और सहायकों को नियमित रूप से मेडिकल जांच कराने की सलाह दी गई है. हर रोज सेट और ग्रीन रूम का केमिकल से डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए. बैकस्टेज और ग्रीन रूम में किसी गेस्ट को आने की अनुमति नहीं होगी. ऑडिटोरियम की सफाई की जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी. बाल कलाकारों को सेफ स्टेटस दिखा रही आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना होगा. साथ ही उनकी नियमित जांच की सलाह दी गई है.

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