नवनीत राणा को हाई कोर्ट की फटकार,रद्द नही होंगी एफआईआर

0
11

महाराष्ट्र दिनांक 25 एप्रिल ( प्रतिनिधी)

सोमवार को निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. यह याचिका उन पर दर्ज दूसरी FIR के खिलाफ दायर की गई थी. कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है. साथ ही उन्हें फटकार भी लगाया है.

हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने खार थाने में दर्ज दूसरी FIR मामले में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को राहत दे दी है. इस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी.

अदालत ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि कानून और व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका को राज्य में उचित ठहराया गया था. कोर्ट ने कहा कि जिनती बड़ी पावर होती है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है.

बता दें कि नवनीत राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उन्होंने आईपीसी की धारा 353 के तहत दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका दायर की थी. हालांकि अब याचिका हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है. नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है.

राणा दंपति पर इन धाराओं में FIR हुई

पुलिस ने सांसद नवनीत और रवि राणा पर धारा 153 ए यानी धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था. बाद में पुलिस ने राणा दंपति पर धारा 353 के तहत एक और केस दर्ज किया गया था. फिर रविवार बांद्रा कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने पुलिस रिमांड की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया.

राणा दंपति पर राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है. शिवसैनिकों ने शिकायत की थी कि मातोश्री उनके लिए मंदिर की तरह है. राणा दंपति ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here