महाराष्ट्र दिनांक 31 दिसंबर( विशेष प्रतिनिधि)
महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को करीब साढ़े पांच हजार नए कोरोना मरीज मिलने के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा भी संख्या भी 450 पहुंच गया है।इसी बीच उद्धव सरकार ने देर रात कोरोना गाइडलाइंस का संशोधित आदेश जारी किया है।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से राज्य में नई पाबंदियां लागू हो जाएंगी, जिसके तहत बंद हॉल या फिर खुली जगह में शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। ऐसे ही सभी प्रकार के सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों के लिए भी चाहे वे बंद हॉल में हो या फिर खुले स्थान में ऐसे सभी आयोजनों में 50 लोगों तक शामिल होने की अनुमति है। वहीं अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी गई।
वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पर्यटन स्थलों, समुद्र तटों, खुले मैदानों पर धारा 144 लागू होती है। अपने आदेश में सरकार ने कहा कि स्थिति को देखते हुए उचित समझा जाने पर ऐसी जगह पर धारा 144 लागू की जा सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से पहले से लगाई गई पाबंदियां लागू रहेगी। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने गुरुवार शाम को कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य में सख्त पाबंदियां लगाने के संकेत दिए थे, जिनको रात होते-होते लागू कर दी गए हैं।






