महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को मुंबई की एक विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial custody) में भेज दिया.
इससे पहले 7 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें ईडी (ED) की हिरासत में भेजा था. इस दौरान अनिल देशमुख ने अपनी तबीयत का हवाला देते हुए घर के खाने के लिए मांग की. लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा कि आप पहले जेल का खाना खाइए, सही नहीं रहा तो विचार करेंगे.
पूछताछ प्रक्रिया के लिए 1 नवंबर को ईडी के पास गए देशमुख को 2 नवंबर की तड़के गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में हैं. यह मामला मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी परम बीर सिंह की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि देशमुख ने अपने संगठन, श्री साईं शिक्षण संस्था से संबंधित एक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अलावा पुलिस अधिकारियों को बार और होटलों से प्रति माह 100 करोड़ रुपये की वसूली करने के लिए मजबूर किया.






