मोमिनपुरा में मुस्लिम लाइब्रेरी के लिए लीज पर दी गई जमीन पर बनाई गई एमएल कैंटीन का बुलडोजर चलाकर सूपड़ा-साफ किया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर 19 मई को तोड़ने के बाद फिर से कैंटीन का निर्माण किया गया था। मनपा के प्रवर्तन विभाग ने उसे तोड़कर जमीन खाली कर दी।
मनपा ने वर्षों पहले लाइब्रेरी के लिए 13 हजार 400 वर्ग फीट जमीन दी थी। इस जमीन पर एमएल कैंटीन नाम से होटल बनाकर अवैध उपयोग किया जा रहा था। उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2017 को अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश जारी किया।
कोर्ट का आदेश मिलने के बाद महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम की धारा 81 बी (3) के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। आदेश का पालन नहीं करने पर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 53 (1) अंतर्गत नोटिस तामिल कर 19 मई 2022 को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। उसके बाद टीन का शेड बनाकर होटल का संचालन किया जा रहा था।
मनपा प्रवर्तन विभाग ने दोबारा कार्रवाई कर टीन का शेड तोड़ दिया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध होने की आशंका रहने से तगड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच अतिक्रमण हटाया गया






