नागपूर दिनांक 30 मार्च (महानगर प्रतिनिधी)
नागपुर सत्र न्यायालय ने एक 23 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले जुनैद खान को धारा 376(2)(एन) व अन्य के तहत दोषी करार देकर 10 साल की जेल और 51 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
19 जनवरी 2021 को शहर के गिट्टीखदान पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार पीड़िता जयपुर में रहती है। उसका जन्म नागपुर में हुआ और वह शहर में ही पली-बढ़ी है।
आरोपी उसकी नागपुर निवासी सहेली का पति है। घटना के समय पीड़िता नागपुर आई थी और इसी सहेली के घर पर रुकी थी। तब मौका पाकर आरोपी ने उस पर बलात्कार किया। उसका वीडियो बनाकर वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी।
मामले में सभी पक्षों को सुनकर अदालत ने यह फैसला दिया है। मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील वर्षा साईखेड़कर ने पक्ष रखा।






