इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस की सुनवाई के दौरान फैसला दिया है जो विवादों में आ सकता है, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 15 वर्षीय पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं है
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज मो. असलम ने आईपीसी धारा 375 का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया
मामला ये है
मुरादाबाद जिले के निवासी खुशाबे अली के खिलाफ उसकी ही बीवी ने आठ सितंबर 2020 को मुरादाबाद के भोजपुर थाने में दहेज उत्पीड़न, मारपीट करने और धमकी देने और आप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का केस दर्ज कराया था।
केस की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के जज ने कहा कि धारा 375 में कई संशोधन किए गए हैं। संशोधित धारा की उपधारा दो में अगर पत्नी 15 साल से कम आयु की नहीं है तो उसके साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत मंजूर करते हुए शर्तों के साथ उसे रिहा करने का आदेश भी सुनाया है।





