विधानसभा अध्यक्ष ना ले विधायको की अयोग्यता पर फैसला : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

0
13

महाराष्ट्र दिनांक 11 जुलाई ( प्रतिनिधी)

महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों की अयोग्यता के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेने का निर्देश दिया है।

विधायकों की अयोग्यता और अन्य याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी. हालाँकि, इन मामलों की आज पीठ के समक्ष सुनवाई नहीं होने के कारण, शिवसेना की ओर से मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया गया था। उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये निर्देश विधानसभा अध्यक्ष को दिए हैं.

पिछले महीने एक सुनवाई में शीर्ष अदालत ने विधानसभा उपाध्यक्ष को निर्देश दिया था कि वह 12 जुलाई तक विधायकों की अयोग्यता पर कोई फैसला न लें। आज शिवसेना के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। सिब्बल ने कहा कि अयोग्यता के मुद्दे पर कल विधानसभा में सुनवाई होगी। अगर अदालत आज सुनवाई नहीं करती है, तो अध्यक्ष फैसला कर सकता है।

सिब्बल ने मांग की कि जब तक अदालत मामले की सुनवाई नहीं करती तब तक अध्यक्ष को फैसला नहीं लेना चाहिए। इस पर कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि कोर्ट का फैसला आने तक कोई फैसला न लें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here