आर्यन खान की जमानत याचिका (Aryan Khan Bail Plea) पर सुनवाई एक बार फिर गुरुवार तक के लिए टल गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर गुरुवार दोपहर 2.30 बजे सुनवाई करेगा.
आर्यन खान को इस महीने की शुरुआत में मुंबई के तट के पास एक क्रूज जहाज से मादक पदार्थों की कथित जब्ती के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. आर्यन खान की जमानत याचिका पर उनके वकील मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे की दलीलें मंगलवार को ही पूरी हो गई थीं लेकिन अदालत ने सुनवाई को बुधवार तक के लिए टाल दिया था. बुधवार को हुई सुनवाई में भी अदालत ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया.
आर्यन खान के वकीलों ने मंगलवार को अदालत में कहा था कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पास 23 वर्षीय आर्यन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और 20 दिनों से अधिक समय से जेल में रखा गया है.
पिछली सुनवाई में वरिष्ठ वकील रोहतगी ने कहा था कि, ‘‘आर्यन को एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े सहित एनसीबी के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है. आर्यन का इन बेतुके विवादों से कोई सरोकार नहीं है. वह इससे किसी भी तरह के संबंध से पूरी तरह इनकार करते हैं.’’
वकील ने दलील दी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम बनाने के पीछे विधायिका की मंशा यह थी कि छोटी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ पकड़े जाने वालों को सुधारा जा सके. इसी कानून के तहत आर्यन एवं अन्य को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के पीछे मंशा यह थी कि युवाओं को पीड़ित के तौर पर माना जाए न कि आरोपी के तौर पर.






