भारत सरकार ने यात्रियों के लिए जारी किए नए क्वारंटाइन नियम, जाने गाइडलाइन

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मायभूमि न्यूज :भारत दिनांक 25 अक्टूबर (विशेष प्रतिनिधि)

भारत सरकार ने पूरी तरह से टीकाकरण वाले विदेशी यात्रियों को टेस्टिंग और क्वारंटाइन के बिना ही एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत दे दी है। ये आज यानी सोमवार (25 अक्टूबर) से लागू हो गया है।

हालांकि ये इजाजत सिर्फ उन्ही देशों के यात्रियों को भारत ने दी है, जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अनुमोदित कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा रही है। डब्ल्यूएचओ एप्रूव्ड कोरोना वैक्सीन लेने वाले यात्रियों को अब एयरपोर्ट पर कोरोना जांच और क्वारंटाइन के लिए नहीं रोका जाएगा। हालांकि यात्रियों को कोरोना जांच की एक निगेटिव रिपोर्ट एयरपोर्ट पर दिखानी होगी।

अगर वैक्सीनेट नहीं हैं तो ऐसे यात्रियों को भारत में कोविड-19 टेस्ट कराना होगा। उसके बाद 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। वहीं आंठवे दिन पर से कोरोना जांच कराना होगा, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें खुद अपना देखभाल करना होगा।

-इन नए दिशा-निर्देशों का पालन सिर्फ अंतरराष्ट्रीय यात्रियों ही नहीं बल्कि एयरलाइन को भी मानने होंगे। यह एसओपी 25 अक्टूबर से अगले आदेश तक लागू रहेगी। कोरोना के मामलों पर ध्यान देते हुए वक्त-वक्त पर इसमें बदलाव किए जाएंगे।

– भारत की यात्रा करने पहले एक नेगेटिव कोविड-19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। ये यात्रा के 72 घंटे करनी होगी।

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