अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

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करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में गिरफ्तार किये गये महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) की ईडी की हिरासत आज खत्म हुई तो उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया जहां उन्हें कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया

इससे पहले कोर्ट ने 2 नवंबर को देशमुख को आज 6 नवम्बर तक की ईडी की हिरासत में भेजा था. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में देशमुख को 12 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद 1 नवंबर की देर रात गिरफ्तार कर लिया था.

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में कथित वसूली गिरोह से जुड़ा है. ईडी ने सीबीआई द्वारा 21 अप्रैल को एनसीपी नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद देशमुख और उनके साथियों के विरुद्ध जांच शुरू की थी. सीबीआई ने देशमुख पर भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की थी.

ईडी का आरोप है कि देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाजे के जरिए मुंबई में विभिन्न बार और रेस्त्रां से 4.70 करोड़ रुपये से अधिक एकत्रित किए. देशमुख ने पूर्व में इन आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि एजेंसी का पूरा मामला एक दागी पुलिस अधिकारी (वाजे) द्वारा दिए गए दुर्भावनापूर्ण बयानों पर आधारित था.

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