नागपुर दिनांक 26 अक्टूबर विशेष प्रतिनिधि
पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने यहां के रेड लाइट एरिया गंगा जमुना क्षेत्र में वेश्यावृत्ति पर स्थायी रूप से (हमेशा के लिए) प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम इन शिकायतों के बाद उठाया गया कि रेड लाइट इलाके में व्यावसायिक यौनकर्मियों द्वारा वेश्यावृत्ति को खुलेआम बढ़ावा दिया जा रहा है।
अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शनिवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की, जो जारी होने की तारीख के 90 दिन बाद प्रभाव में आएगी।
अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना में क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक परिसरों, स्कूलों और कार्यालयों को ‘सार्वजनिक स्थान’ घोषित किया गया है तथा ऐसे स्थानों के 200 मीटर के भीतर वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिस पर बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने निर्देश दीया की रिट याचिका को जनहित याचिका में दायर किया जाए
याचिकाकर्ता मुकेश साहू ने पुलिस कमिश्नर के आदेश को संविधान 14 और 19 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि खोलियों या कमरे में रहने का वेश्याओं (योनकर्मियो) का मौलिक अधिकार है और कानून के अनुपालन को छोड़कर उन्हें उनके निवास में रहने से नहीं रोका जा सकता
याचिकाकर्ता ने कहा उच्च न्यायालय को पुलिस के आदेश (अधिसूचना) रद्द करना चाहिए और पुलिस को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह वेश्याओं के कमरे में उनकी अनुमति या वैध वारंट के बिना प्रवेश ना करें
मामला 17 नवंबर को सुनवाई के लिए आएगा






