कोरोना से मरनेवाले व्यक्ति के परिजन को मिलेंगे 50 हजार: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों के लिए 50,000 हजार रुपए के मुआवजे की मंजूरी दे दी है। इसमें उनके परिजन भी शामिल हैं, जो इस महामारी से पीड़ित हैं और पॉजिटिव होने के एक महीने के भीतर आत्महत्या कर लेते हैं।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पीड़ित परिवारों को आवेदन के 30 दिन के अंदर मुआवजा देना होगा। घर पर मरने वाले लोगों के परिजनों को भी ये मुआवजा मिलेगा।

जस्टिस एमआर शाह और एएस बोपन्ना की बेंच ने मुआवजे को मंजूरी देते हुए कहा कि मौत के 30 दिन के अंदर अस्पताल या अस्पताल के बाहर कोविड-19 से संक्रमित पाए गए लोगों के परिजनों को ये मुआवजा दिया जाएगा।

जो मामले अनसुलझे हैं, अगर उनमें मृतक के परिजन अधिकारियों को संतुष्ट करने में कामयाब रहते हैं तो उन्हें भी मुआवजा मिलेगा।

मृत्य प्रमाणपत्र में मौत का कारण कोविड न होने की वजह से किसी का मुआवजा नहीं रोका जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में यह भी कहा कि 50,000 रुपये का यह मुआवजा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अन्य परोपकारी योजनाओं के तहत कोविड मृतकों के परिजनों को दिए जा रहे मुआवजे से अलग होगा।

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