अगले एक साल तक जहाज या एयरप्लेन के जरिए एक्सपोर्ट गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर GST नहीं लगेगा। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि एक्सपोर्टर्स को GST पोर्टल में आई तकनीकी खराबी के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड मिलने में दिक्कत हो रही है।
रेलवे पार्ट्स और लोकोमोटिव पर GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया।
बायोडीजल पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया।
दिव्यांग जिस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उसमें यूज होने वाले रेट्रो-फिटमेंट किट्स पर GST घटाकर 5% कर दिया गया।
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम में इस्तेमाल होने वाला फोर्टीफाइड राइस केर्नाल्स (Rice kernels) पर GST रेट 18% से घटाकर 5% कर दिया गया।
फार्मा डिपार्टमेंट की तरह से जिन 7 दवाओं की सिफारिश की गई उन पर 31 दिसंबर 2021 तक GST रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
Keytruda जैसी कैंसर की दवाओं पर GST रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
कोरोनावायरस संक्रमण की दवाओं पर पहले GST से छूट 30 सितंबर तक थी। अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। हालांकि यह छूट सिर्फ दवाओं पर होगी मेडिकल उपकरणों पर नहीं।






