महाराष्ट्र के शिवसेना बागी उम्मीदवारों पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त को होगी सुनवाई

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महाराष्ट्र दिनांक 20 जुलाई ( प्रतिनिधी )

महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी उम्मीदवारों को अपात्र ठहराने के मामले की अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी. बुधवार (20 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. आज की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई. इस मामले में अगली सुनवाई 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे समूह और उद्धव ठाकरे को 27 जुलाई तक हलफनामा और दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है।

बुधवार (20 जुलाई) को हुई बहस के दौरान एकनाथ शिंदे के वकील एड. हरीश साल्वे ने कुछ दस्तावेज जमा करने के लिए समय मांगा। इसके अलावा उन्होंने सुनवाई एक हफ्ते के लिए स्थगित करने की मांग की। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने कहा कि चूंकि कुछ मुद्दे बहुत संवैधानिक हैं, इसलिए तत्काल सुनवाई आवश्यक है।

प्रधान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को मंगलवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है. इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की थी कि मामले को बड़ी बेंच के सामने ले जाना जरूरी है। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया।

मुख्य न्यायाधीश ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि समूह के नेता को बदलना पार्टी का अधिकार है। इसके अलावा, सदस्यों का चुनाव बहुमत से किया जा सकता है। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अध्यक्ष हस्तक्षेप कर सकते हैं

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