26,412 वाहन चालकों को नोटिस, नहीं भरा चालान तो जाना होगा अदालत होंगी जेल

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नागपूर : शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की संख्या कम नहीं है. रोजाना कम से कम 2,000 लोग नियम तोड़ते है. पुलिस विभाग द्वारा नियमों की अव्हेलना करने वाले वाहन चालकों को ई-चालान भेजा जाता है लेकिन लोग अपना चालान अदा नहीं कर रहे हैं. पेंडिंग चालान की संख्या बढ़ती जा रही है. पुलिस ने इसके लिए विशेष मुहिम भी चलाई अब यातायात पुलिस थोड़े सख्त कदम उठा रही है. चालान नहीं भरने वालों को सीधे कोर्ट ही जाना पड़ेगा.

जिला विधि सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर पुलिस ने प्रकरणों को लोक अदालत में ले जाने का फैसला लिया है. इसके लिए वाहन चालकों को नोटिस जारी किया जा रहा है. मार्च से 31 अगस्त 2021 के बीच पुलिस द्वारा जारी किए गए चालान नहीं भरने वाले 26,412 वाहन चालकों को नोटिस जारी किया गया है.

इन चालान में जुर्माने की राशि 3.68 करोड़ रुपये है. इस नोटिस के साथ चालान की कॉपी भी जोड़ी गई है. इसमें वाहन तोड़ने वाले वाहन चालक का फोटो भी जुड़ा होगा. इन सभी वाहन चालकों को 21 सितंबर को डीसीपी ट्रैफिक ऑफिस सिविल लाइन्स में हाजिर होना पड़ेगा. वाहन चालकों के रजिस्टर्ड नंबर पर एसएमएस द्वारा लिंक भेजी जा रही है.

वाहन चालक महाराष्ट्र ट्रैफिक एप्लिकेशन में जाकर भी अपने चालान देख सकते है जो लोग इस तारीख के पहले चालान भर देंगे उन्हें लोक अदालत में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन जो लोग चालान नहीं भरेंगे उन्हें नोटिस के तहत 25 सितंबर को आयोजित की जाने वाली लोक अदालत में उपस्थित रहना होगा. इसके बाद भी यदि लोगों ने चालान नहीं भरा तो उनपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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