आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगह पर भोजन कराया तो 200 रुपए दंड

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नागपूर दिनांक 29 ऑक्टोबर ( महानगर प्रतिनिधी )

आवारा श्वानों पर दया कर उन्हें सार्वजनिक जगह पर अब भोजन कराना महंगा पड़ सकता है। ऐसा करने वालों से मनपा 200 रुपए दंड वसूल करेगी। मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ के आदेश पर मनपा अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने यह फरमान जारी किया है।

जो भोजन कराना चाहता है वह गोद ले

आवारा श्वानों से शहर के नागरिक त्रस्त हैं। हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर आए फैसले में आवारा श्वानों को सार्वजनिक जगह पर भोजन कराने वालों से दंड वसूल करने का मनपा को आदेश दिया गया है। उसी फैसले में आवारा श्वानों पर दया आने पर अपने घर में भोजन कराने की व्यवस्था दी गई है।

जो व्यक्ति आवारा श्वान को भोजन कराना चाहता है, उसे पहले श्वान को गोद (पालकत्व) लेकर घर ले जाना होगा। डॉग शेल्टर में रखकर भी उसके भोजन का प्रबंध किया जा सकता है। उसके लिए मनपा में रजिस्ट्रेशन करना अावश्यक है। भोजन के अलावा वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य की देखभाल करनी होगी।

धरपकड़ में बाधा डालने पर होगी कार्रवाई

जारी फरमान अनुसार सार्वजनिक जगह आवारा श्वान को भोजन कराते हुए पाए जाने या इसकी शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्ति पर 200 रुपए दंड ठोका जाएगा। उसी प्रकार आवारा श्वान की धरपकड़ के दौरान बाधा डालने वालों के िखलाफ प्रचलित नियम अनुसार अपराध दर्ज किया जाएगा।

तकलीफदेह आवारा श्वान के संबंध में मनपा के सोशल मीडिया हैंडल पर शिकायत दर्ज कर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का अतिरिक्त आयुक्त जोशी ने नागरिकों से आह्वान किया है।

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