महाराष्ट्र दिनांक 3 मार्च (प्रतिनिधी)
ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।अब राज्य में होनेवाले चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे!
ओबीसी आरक्षण पर रिपोर्ट राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार की गई थी। इसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के उचित आंकड़े नहीं हैं। इस आदेश के चलते राज्य सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट के अगले आदेश तक फैसला नहीं ले पाएगी।
आज की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि ओबीसी आरक्षण पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आंकड़े अस्पष्ट हैं। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि वह पद छोड़ने के बाद क्या करेंगे। इसलिए, अदालत के अगले आदेश तक ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव नहीं होगा, अदालत ने स्पष्ट किया।






