रमजान के लिए महाराष्ट्र सरकार के नए नियम,जारी किया ये आदेश

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कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने रमजान के महीने में 14 अप्रैल से शुरू होने वाले समारोहों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

महाराष्ट्र सरकार ने निर्देश दिया है कि किसी भी सभा और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को घर पर उपवास तोड़ने और सोशल डिस्‍टेंसिंग मानदंडों का पालन करने की सलाह दी जाएगी।

यह आदेश जमीयत उलेमा-ए-हिंद (अरशद मदनी गुट के) द्वारा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के साथ मुलाकात के एक दिन बाद आया है। जिन्‍होंने सरकार से रमजान के महीने के दौरान मुसलमानों को मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करने की अनुमति देने का आग्रह किया है।

महाराष्ट्र सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को अगली सूचना तक जनता के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने टोपे से अपील की कि वे मुसलमानों को दिन में मस्जिदों में क्षेत्र की क्षमता का 50 प्रतिशत तक नमाज अदा करने की अनुमति दें।

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