नागपुर शहर में कोचिंग क्लास और वाटर पार्क खोलने को मिली मंजूरी ,जाने नियम

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नागपुर दिनांक 23 दिसंबर (महानगर प्रतिनिधि)

नागपूर शहर में कोरोना की दूसरी लहर के बाद कई तरह की राहत देते हुए गतिविधियों को शुरू करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई. यहां तक कि हाल ही में पहली से 7वीं तक की ऑफलाइन कक्षाओं को भी शुरू करने के निर्देश दिए गए. अब लगभग 2 वर्ष से बंद पड़े वाटर पार्क और कोचिंग क्लासेस भी नियमित रूप से शुरू करने के आदेश मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी की ओर से जारी किए गए.

इसी तरह से जिला क्षेत्र में स्थित कृषि महाविद्यालय भी नियमित रूप से शुरू हो सकेंगे. उल्लेखनीय है कि देश के कई इलाकों में ओमिक्रॉन के बाधित पाए जाने के बावजूद सिटी में अधिकांश लोगों का वैक्सीनेशन होने कारण अब शिक्षा और मनोरंजन की गतिविधियां भी पूर्ववत करने का प्रयास किया जा रहा है.

शर्तों का करना पड़ेगा पालन

जिला आपत्ति व्यवस्थापन समिति की हाल ही में बैठक ली गई. इसमें प्रतिदिन उजागर हो रहे कोरोना बाधित और ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या को देखते हुए उक्त इकाइयों को भी छूट देने का निर्णय लिया गया. किंतु इन गतिविधियों को संचालित करने के लिए आयुक्त की ओर से कुछ शर्तें भी जारी की गई हैं. शर्तों के अनुसार जिन लोगों के 2 डोज पूरे हो चुके हैं ऐसे कर्मचारी और लोगों को ही प्रवेश देना होगा.

यदि 18 वर्ष से कम आयु के हों तो उम्र के सबूत के तौर पर आधार कार्ड या पैन कार्ड आदि रखना होगा. इसके अलावा स्कूल या कॉलेज द्वारा आवंटित वैध पहचान पत्र भी रखा जा सकता है. जांच के दौरान यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई.

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