गणेश उत्सव को लेकर नागपूर मनपा की ओर से नियमावली जारी की गई,कोई राहत ना देते हुए कड़े नियम लागू किए गए है
इसके अनुसार सार्वजनिक मंडल द्वारा 4 फुट के गणेश मूर्ति की स्थापना की जा सकेगी जबकि घरों में केवल 2 फुट तक की मूर्ति स्थापित की जा सकेगी. मंडल के सामने किसी भी तरह की धार्मिक विधि करने पर पूरी तरह पाबंदी है. गतिविधियों में छोटे बच्चे और ज्येष्ठ नागरिक शामिल नहीं हो सकेंगे.
प्रत्येक मंडल को थर्मल स्क्रीनिंग मशीन, सैनेटाइजर की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मंडल परिसर को बार-बार सैनेटाइज करने के आदेश का उल्लेख है. केंद्रीय प्रदूषण मंडल द्वारा 12 मई 2020 को जारी आदेशों का हवाला देकर पीओपी मूर्तियों की खरीदी टालने की अपील भी लोगों से की गयी है. पंडाल की रचना नियमों के अनुसार होनी चाहिए. पंडाल में भीड़ न हो, इसकी जिम्मेदारी मंडल पदाधिकारियों की होगी.





