महाराष्ट्र में इस बैंक का लाइसेंस रद्द,ग्राहक नही निकाल सकेंगे पैसा

0
9

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के बैंक डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI के मुताबिक पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। लाइसेंस रद्द किये जाने के साथ ही बैंक के जमा लेने और पेमेंट करने पर भी रोक लगा दी गई है।

बैंक का लाइसेंस रद्द होने से वह जमाकर्ताओं का पैसा चुकाने में असमर्थ हो सकता है। डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अपनी अभी की मौजूदा फाइनेंशिलय हालात को देखते हुए पैसा नहीं चुका सकता। RBI के अलावा सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने भी महाराष्ट्र के इस बैंक को बंद करने और बैंक के लिए अधिकारी नियुक्त करने का आदेश जारी किया है।

RBI ने कहा कि डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के मुताबिक नहीं है।

RBI ने कहा कि डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंक के ग्राहकों के लिए बना रहना सही नहीं है। बैंक को यदि कारोबार बढ़ाने की इजाजत दी जाती है तो उससे ग्राहकों और लोगों पर असर पड़ेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here