नागपूर दिनांक 9 सितंबर ( शहर प्रतिनिधी)
पीड़ित युवती नहाने बाथरूम गई। यहां उसने एक मोबाइल फोन देखा। फोन की जांच के बाद पीड़िता सहम गई। उसने देखा कि इस मोबाइल फोन का कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा था।
इस समय आरोपी दरवाजे से सब कुछ देख रहा था। पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी बड़ी बहन दौड़ती हुई आई। इसके बाद आरोपी ने दोनों को मोबाइल देने की धमकी दी। उमरेड पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दो साल सश्रम कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। दोषी करार दिए गए आरोपी की पहचान महेश मोरेश्वर दांभरे (25,निवासी तांडा पेठ, उमरेड) के रूप में हुई है।





